CM सामूहिक विवाह योजना
विवाह को जीवन के एक खुशी के अवसर के रूप में देखा जाता है। लेकिन गरीब परिवारों के लिए खुशी का यह अवसर एक बड़े आर्थिक बोझ के साथ आता है। लोग कई साल पहले से ही बेटी के विवाह की तैयारियां शुरू कर देते हैं। शादी में होने वाले खर्चे की वजह से कई पिछड़े समाज में आज भी बेटियों को एक बोझ के रूप में देखा जाता है।
इसी आर्थिक समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अक्टूबर 2017 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार की बेटियों के विवाह हेतु सरकार जिला स्तर पर एक “सामूहिक विवाह कार्यक्रम” का आयोजन करती है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कब प्रारंभ हुई?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अक्टूबर 2017 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार की बेटियों के विवाह हेतु सरकार जिला स्तर पर एक “सामूहिक विवाह कार्यक्रम” का आयोजन करती है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितना पैसा मिलता है?
इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है।
l सामूहिक विवाह के आयोजन में विवाह करने वाले प्रत्येक जोड़े पर ₹51000 खर्च किए जाते हैं।
l जिसमें ₹35000 कन्या के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं
l ₹10000 की विवाह संस्कार सामग्री वर-वधू को विवाह के समय उपलब्ध करवाई जाती है।
l विवाह आयोजन हेतु 6000/- रूपये की धनराशि सहायता स्वरुप मिलेगी
सामूहिक विवाह के पात्र कैसे बने
· आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
· इस योजना का तलाकशुदा और विधवा को भी प्रदान किया जायेगा।
· गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले नागरिको को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
· इस योजना के अंतर्गत लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
· उत्तर प्रदेश की एक परिवार की केवल दो महिलाओ को प्रदान किया जायेगा।
· कन्याओं के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रूपए और शहरी क्षेत्रों में 56460 रूपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
· अनुसूचित जनजाति वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदककर्ताओं को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत
· जाति प्रमाण पत्र का नंबर दर्ज करवाना अनवार्य है।
2023 में सामूहिक विवाह कब होगा?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह कब होगा?
· यूपी सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कम से कम 10 जोड़ों का होना आवश्यक है।
² जब 10 जोड़े हो जाते है तो विवाह की प्रक्रिया शुरू की जाती है
² यह प्रक्रिया जिला पर होती है
² ये विवाह एक साल में लगभग 3 बार होते है
² इनका आवेदन पहले ही कराना होता है
सामूहिक विवाह में कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं?
² आवेदिका तथा वर की पासपोर्ट साइज फोटो।
² अभिभावक का आधार कार्ड।
² आय प्रमाण पत्र।
² जाति प्रमाण पत्र। (अनु. जाति / अनु. जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए)
² आवेदिका का आधार कार्ड।
² वर का आधार कार्ड।
² आवेदिका का राष्ट्रीकृत बैंक का खाता विवरण।
² शादी प्रमाण पत्र। (शादी का कार्ड व अन्य प्रमाण)
² बी.पी.एल. कार्ड (यदि आवेदक बी. पी. एल. सूची में हो।)
² पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। (विधवाओं के लिए)
² विकलांगता प्रमाण पत्र। (दिव्यांगों के लिए)
² तलाक की न्यायालयी आदेश की प्रति। (तलाकशुदा कन्याओं के लिए)
कन्या विवाह योजना का लाभ कैसे उठाएं?
या
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु आवेदन पत्र कैसे भरे?
ऑनलाइन करने की प्रक्रिया
http://shadianudan.upsdc.gov.in
² आवेदन करने हेतु आवेदक को विवाह अनुदान पोर्टल पर जाना होगा।
² नया पंजीकरण करने हेतु आवेदक को निम्न में से अपनी जाति को चुनना होगा :-
² सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति।
² अन्य पिछड़ा वर्ग।
² अल्पसंख्यक वर्ग।
² सम्बंधित जाती चुनने के बाद पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र खुल जायगा।
² आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण क्रमवार भरा जायगा :-
² आवेदक का विवरण
² शादी की तिथि।
² जनपद।
² ग्रामीण/शहरी क्षेत्र।
² तहसील।
² आवेदक का फोटो।
² आवेदक की पुत्री का फोटो।
² आवेदक का नाम।
² आवेदक की पुत्री का नाम।
² वर्ग।
² जाति।
² जाति प्रमाण पत्र संख्या।
² पहचान पत्र की फोटोकॉपी।
² आवेदक के पिता/पति का नाम।
² आवेदक का लिंग।
² पुत्री के पिता का नाम।
² आवेदक विधवा या विकलांग हो तो।
² पुत्री के साथ आवेदक का सम्बन्ध।
² मोबाइल नंबर।
² ईमेल।
शादी का विवरण।
² वर का नाम।
² वर का पूरा पता।
² पुत्री की जन्मतिथि।
² पुत्री की आयु।
² पुत्री की उम्र का प्रमाण पत्र।
² शादी का सत्यापन प्रमाण पत्र।
² वर की आयु।
² शादी के प्रमाण पत्र की प्रति।
² वार्षिक आय का विवरण।
² तहसील द्वारा निर्गत वार्षिक आय
² आय प्रमाण पत्र संख्या।
² आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।
² बैंक का विवरण।
² बैंक का नाम।
² बैंक शाखा का नाम।
² आई एफ एस सी कोड।
² खाता संख्या।
² बैंक पासबुक की प्रति।